मुंबई वार्ता संवाददाता

मुंबई में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को राइड बुक करने के बाद ड्राइवरों द्वारा बार-बार बुकिंग रद्द किए जाने की समस्या को रोकने के लिए एग्रीगेटर टैक्सी सेवाओं के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। नए प्रावधानों के तहत यदि चालक इन संवेदनशील स्थानों से बुक की गई राइड बिना उचित कारण के रद्द करता है, तो उस पर सामान्य जुर्माने से पांच गुना अधिक दंड लगाया जाएगा।


सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चालक से वसूली गई जुर्माने की राशि सीधे संबंधित यात्री के ऐप खाते (इन-ऐप वॉलेट) में जमा की जाएगी, ताकि यात्रियों को तत्काल राहत मिल सके और उन्हें हुई असुविधा की भरपाई हो सके।
नए नियमों का उद्देश्य एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे व्यस्त परिवहन केंद्रों पर यात्रियों को समय पर टैक्सी उपलब्ध कराना, अनावश्यक राइड कैंसिलेशन पर रोक लगाना और टैक्सी सेवाओं को अधिक जवाबदेह बनाना है।


इसके अलावा, टैक्सी एग्रीगेटर कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके चालक बिना उचित कारण राइड रद्द न करें। नियमों का उल्लंघन होने पर चालक के साथ-साथ एग्रीगेटर कंपनियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
राज्य सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा, राइड कैंसिल करने की घटनाओं में कमी आएगी और एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशनों पर टैक्सी सेवाएं अधिक पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनेंगी।


