छोटी मछलियों को पकड़ने और व्यापार करने पर दंडात्मक कार्रवाई।

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मुंबई वार्ता संवाददाता

राज्य के समुद्री जल क्षेत्र में छोटी मछलियों को पकड़ना और उनका व्यापार करना प्रतिबंधित है। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर मत्स्य विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाती है, जिसमें आर्थिक दंड भी शामिल है।

पारंपरिक मछुआरों के हितों की रक्षा और सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CMFRI) ने 58 मछली प्रजातियों के लिए न्यूनतम कानूनी आकार की सिफारिश की है। इसके अनुसार, कृषि, पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य विभाग ने 2 नवंबर 2023 को एक आदेश जारी कर 54 मछली प्रजातियों के न्यूनतम कानूनी आकार को विनियमित किया है, जिससे छोटी मछलियों के शिकार को रोका जा सके।

महाराष्ट्र समुद्री मत्स्य अधिनियम 1981 (संशोधित – 2021) की धारा 17(8)(अ) और (ब) के तहत, छोटी मछलियों के शिकार पर लगे प्रतिबंध के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। इसके अलावा, जागरूकता बढ़ाने के लिए मत्स्य बाजारों में बैनर भी लगाए जाएंगे।

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