■ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट बदलकर बेचा जा रहा था एक्सपायर्ड खाद्य सामान; एफडीए ने लाइसेंस किया निलंबित, कई लोगों पर एफआईआर।
मुंबई वार्ता संवाददाता

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने नवी मुंबई में खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग और लेबल से छेड़छाड़ करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने प्रतिष्ठित कंपनियों के निर्यात वाले उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट बदलकर उन्हें दोबारा बाजार में बेचने के मामले में 76.51 लाख रुपये से अधिक का खाद्य स्टॉक और एक्सपायर्ड सामान जब्त किया है।


एफडीए के अनुसार, यह कार्रवाई 24 से 29 अगस्त के बीच नवी मुंबई के तुर्भे इलाके में स्थित एम/एस साधना एंटरप्राइजेज पर की गई। एफडीए और नवी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। जांच के दौरान प्रतिष्ठान में खाद्य उत्पादों को स्टोर करने, दोबारा पैक करने और उनके लेबल में अवैध तरीके से बदलाव करने का मामला सामने आया।
■ डेट मिटाकर लगाई जा रही थी नई तारीख
अधिकारियों के मुताबिक, रैकेट में खाद्य पैकेटों पर छपी मूल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को मिटाकर नई तारीखें प्रिंट की जाती थीं। इसके अलावा उत्पादों पर लगे मूल सामग्री और पोषण संबंधी विवरणों के ऊपर नए स्टिकर चिपकाए जा रहे थे। इस तरह एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थों को नया बताकर दोबारा बेचने की तैयारी की जा रही थी।
जब्त सामान में लोकप्रिय स्नैक्स और पेय पदार्थों के अलावा वाफर्स, आलू के चिप्स, एक प्रमुख ब्रांड के नूडल्स, सूप, मेयोनीज के पैकेट और प्रमुख एरेटेड ड्रिंक कंपनियों के कैन शामिल हैं।
■ 4,942 कार्टन जब्त
एफडीए ने कार्रवाई के दौरान 4,942 कार्टन खाद्य सामग्री जब्त की, जिसकी कीमत करीब 75,21,269 रुपये बताई गई है। इसके अलावा बिना लेबल वाले और एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद भी बरामद किए गए, जिनकी कीमत 1,30,600 रुपये है।
अधिकारियों ने कुछ उत्पादों के नमूने भी जांच के लिए लिए हैं। इनमें ऐसे उत्पाद शामिल हैं जिनके संबंध में आवश्यक FSSAI लाइसेंस और खरीद संबंधी बिल उपलब्ध नहीं थे।
■ खाद्य लाइसेंस तत्काल निलंबित
मामला सामने आने के बाद एफडीए ने साधना एंटरप्राइजेज का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिष्ठान में 10 प्रमुख निर्यातक कंपनियों से जुड़े उत्पाद पाए गए। ये कंपनियां मुंबई, नई दिल्ली और नोएडा से संबंधित बताई गई हैं।
■ तुर्भे थाने में एफआईआर
इस मामले में तुर्भे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रतिष्ठान के साझेदारों और संबंधित निर्यातकों के खिलाफ Food Safety and Standards Act तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एफडीए ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से खिलवाड़ और एक्सपायर्ड या छेड़छाड़ किए गए खाद्य उत्पादों की बिक्री को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एफडीए ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार खाद्य गुणवत्ता और कानून के पालन को लेकर बेहद सख्त है। उपभोक्ताओं और आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।


