श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता

मुंबई में BPCL, LPG गैस एजेंसी चलाने वाले नियमों की अनदेखी कर काम कर रहे हैं और BPCL अधिकारी कोई कार्रवाई करने की बजाय शह देते नजर आ रहे हैं।


मुंबई के कांदिवली पश्चिम में “अपना गैस एजेंसी” द्वारा BPCL कंपनी के LPG गैस सिलेंडर की आपूर्ति नागरिको को की जाती है। नियम अनुसार गैस एजेंसी के पास गैस सिलेंडर रखने के लिए गोदाम होना चाहिए। और गोदाम यदि एजेंसी ने किराये पर लिया हो तो उसका किराया एग्रीमेंट BPCL के पास जमा कराना अनिवार्य है।


कांदिवली पश्चिम में चल रही “अपना गैस एजेंसी ” जिस गोदाम में गैस सिलेंडर रखती है उसका किराया एग्रीमेंट 16 अगस्त 2024 को खत्म हो चुका है। एक साल से अधिक समय गुजरने के बावजूद ” अपना गैस एजेंसी ” ने गोदाम का भाड़ा-एग्रीमेंट ना ही बनाया और ना ही BPCL में जमा किया है। इसके बावजूद BPCL अधिकारियों की शह पर इतने महत्वपूर्ण नियम की धज्जियाँ उड़ाने वाली गैस एजेंसी का लाइसेन्स रद्द नहीं किया जा रहा है ।


मुंबई जैसे शहर में यदि किसी को एक घर तक किराये पर लेना हो तो, मुंबई पुलिस NOC की अवश्यकता होती है। यह नियम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर BPCL अधिकारियों की देखरेख में चल रहे LPG gas एजेंसी के गोदाम तक, अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं।
इस मामले में BPCL कार्यकारी निदेशक पांडयन को लिखित रूप से गत सोमवार को जानकारी दी गई। इसके तुरंत बाद मुंबई के BPCL टेरीटरी मैनेजर संदीप पवार से संपर्क कर मामले की जानकारी दी गई।
मंगलवार को संदीप पवार ने बताया कि अपना गैस एजेंसी की फाइल निकाल कर मामले की जांच की जा रही है। हम बुधवार तक उचित कार्रवाई करेंगे।आज इसी मामले के बारे में पूछे जाने पर BPCL, टेरीटरी मैनेजर संदीप पवार ने कहा कि, “हमने फाइल चेक की है। ‘अपना गैस एजेंसी’ का किराया एग्रीमेंट पिछले साल खत्म हो चुका है। हम अपना गैस एजेंसी को आज नोटिस जारी कर रहे हैं। अगर 7 वर्किंग डे में उन्होंने गैस गोदाम का किराया एग्रीमेंट जमा नहीं किया तो उनकी एजेंसी का लाइसेन्स रद्द कर दिया जाएगा।”
इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि BPCL, LPG गैस एजेंसी “अपना गैस एजेंसी ” का काम नियमों की अनदेखी कर चल रहा है और BPCL अधिकारी भी आंखे मूंदे हुए थे।



इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए