पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से न छूटे, अपात्र व्यक्ति शामिल न हो: मुख्य निर्वाचन अधिकारी चोक्कलिंगम।

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■ मुंबई में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 को लेकर ERO और AERO का प्रशिक्षण शिविर आयोजित।


मुंबई वार्ता संवाददाता

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोक्कलिंगम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के दौरान एक भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और चुनाव आयोग के नियमों के अनुरूप पूरा करने को कहा।


बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत चुनाव निबंधन अधिकारी (ERO) और सहायक चुनाव निबंधन अधिकारी (AERO) के लिए बुधवार को विले पार्ले स्थित मास्टर दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोक्कलिंगम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।


30 लाख से अधिक मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटे
चोक्कलिंगम ने बताया कि मुंबई की मूल करीब एक करोड़ मतदाता संख्या में से मृत अथवा अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके 30 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह वास्तविक ‘क्लीनिंग’ प्रक्रिया है।


मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म नंबर 7 भरवाते समय संबंधित जानकारी की अच्छी तरह पुष्टि करने के निर्देश दिए गए। यदि कोई व्यक्ति फॉर्म नंबर 7 में गलत जानकारी देने का प्रयास करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को कहा गया है।

■ दावे और आपत्तियों की सुनवाई में सख्ती से नियमों का पालन


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रारूप मतदाता सूची को लेकर आने वाले दावों और आपत्तियों की सुनवाई के दौरान अधिकारी पूरी सावधानी बरतें। संबंधित लोगों को नोटिस देने के साथ ही फोन के जरिए भी सुनवाई में उपस्थित होने की सूचना दी जाए।


यदि संबंधित व्यक्ति की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो आदेश की प्रति उनके व्हाट्सऐप नंबर पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, यदि किसी व्यक्ति को खुद सुनवाई में उपस्थित होने में परेशानी हो, तो उसके रिश्तेदार को नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।


■ नए मतदान केंद्रों पर सुनवाई शिविर लगाने को प्राथमिकता


चोक्कलिंगम ने मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारियों (BLO) को अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करने के निर्देश दिए, ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम छूट न जाए।
उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में बदलाव के कारण नागरिकों को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए सुनवाई शिविर संभव हो तो नए मतदान केंद्रों पर ही आयोजित करने को प्राथमिकता दी जाए। इससे नागरिकों को अपना नया मतदान केंद्र खोजने में होने वाले भ्रम को कम किया जा सकेगा।

■ निवास प्रमाण दोबारा लेने की जरूरत नहीं


अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि मतदाताओं के निवास संबंधी प्रमाणों की पहले चरण में जांच की जा चुकी है। इसलिए अब दोबारा निवास प्रमाण जुटाने की आवश्यकता नहीं है। अब केवल नागरिकता और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जानी है।


चोक्कलिंगम ने कहा कि नागरिकता साबित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की सूची में शामिल और संबंधित नागरिक के पास उपलब्ध दस्तावेज स्वीकार किए जाएं। दस्तावेजों की गहन जांच केवल तभी की जाए, जब कोई वास्तविक संदेह हो।


उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही आवेदन पर निर्णय लिया जाए और जांच के नाम पर नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।


■ नए मतदाताओं के लिए कॉलेजों में विशेष शिविर


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 24 अक्टूबर 2024 के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं और विद्यार्थियों के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। इन शिविरों में फॉर्म नंबर 6 भरने की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके लिए कॉलेज स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने और नए मतदाताओं की जानकारी लेकर उन्हीं से फॉर्म नंबर 6 भरवाने के लिए कॉलेज प्रशासन का सहयोग लेने को कहा गया है।

■ दो महीने में बिना दबाव के पूरा करें प्रक्रिया


चोक्कलिंगम ने सभी ERO और AERO से कहा कि वे किसी भी तरह के दबाव या हस्तक्षेप में आए बिना निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार पूरी प्रक्रिया को अत्यंत पारदर्शी तरीके से पूरा करें। उन्होंने अधिकारियों से अगले दो महीनों में यह कार्य पूरा करने का आह्वान किया।


प्रशिक्षण शिविर में अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुंबई शहर जिला कलेक्टर आंचल गोयल, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुंबई उपनगर जिला कलेक्टर सौरभ कटियार तथा BMC के सह आयुक्त (कर निर्धारण एवं संकलन) विश्वास शंकरवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


भायखला विधानसभा क्षेत्र (184) के चुनाव निबंधन अधिकारी कृष्णा जाधव ने कंप्यूटर प्रस्तुति के माध्यम से उपस्थित ERO और AERO को दो सत्रों में प्रशिक्षण दिया।

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