मुंबई वार्ता संवाददाता

टीवी अभिनेता रोहित चंदेल को नाबालिग से जुड़े पॉक्सो मामले में अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत ने उनकी रिहाई के लिए 50 हजार रुपये की जमानत राशि (सुरिटी) जमा करने की शर्त रखी है। यह मामला मुंबई के घाटकोपर इलाके में 16 वर्षीय लड़की से कथित तौर पर पीछा करने, बार-बार फोन करने, परेशान करने और मारपीट करने के आरोपों से जुड़ा है।
रोहित चंदेल को जुलाई 2026 में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था।


शिकायत के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर नाबालिग को कई फोन नंबरों से लगातार फोन किए और उसका पीछा किया। 5 जुलाई को उसके घर के पास कथित तौर पर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने चंदेल के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के साथ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनकी शुरुआती जमानत याचिका खारिज हो गई थी। बाद में मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस और मेडिकल दस्तावेजों में कथित तौर पर कई विसंगतियां सामने आईं। रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस रिकॉर्ड में उनके पेशे, धर्म और वैवाहिक स्थिति से संबंधित जानकारी गलत दर्ज होने का मुद्दा भी सामने आया था।
अब अदालत ने चंदेल को जमानत देते हुए 50 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया है। हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि उनके खिलाफ लगे आरोप समाप्त हो गए हैं। मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और आरोपों पर अंतिम फैसला सुनवाई के दौरान होगा।
रोहित चंदेल ‘पंड्या स्टोर’, ‘काशीबाई बाजीराव बल्लाल’ और हालिया टीवी धारावाहिक ‘सैराब’ में काम कर चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद ‘सैराब’ की शूटिंग और उनके स्थान पर दूसरे अभिनेता को लेने को लेकर भी मनोरंजन जगत में चर्चा हुई थी।


