श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता

मुंबई पुलिस ने बुधवार को 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।


मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने दीपक कोठारी के कहने पर अभिनेता शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति, व्यवसायी राज कुंद्रा के खिलाफ एक एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है।


पिछले महीने, शेट्टी और कुंद्रा ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। एफआईआर को रद्द करने की मांग के अलावा, दंपति ने अदालत से पुलिस को यह निर्देश देने का भी आग्रह किया था कि वह मामले में आरोपपत्र दाखिल न करे और उनकी याचिकाओं की सुनवाई होने तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।


दीपक कोठारी ने दंपति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2015 से 2023 तक उन्होंने उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इस राशि का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया गया।
दंपति ने अपनी याचिका में दावा किया कि एफआईआर झूठे और विकृत तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई थी, और इसे ‘पैसे ऐंठने के लिए एक गुप्त और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दर्ज किया गया है।’शेट्टी ने अपनी याचिका में कहा कि वह कंपनी की रोजमर्रा की गतिविधियों में शामिल नहीं थीं और बहुत सीमित समय के लिए इससे जुड़ी थीं।
दंपति ने कहा कि पूरा विवाद एक विफल व्यावसायिक उद्यम और निवेश हानि से उत्पन्न एक नागरिक और संविदात्मक प्रकृति का था।
याचिका में कहा गया है, “कंपनी का पतन अप्रत्याशित आर्थिक परिस्थितियों के कारण हुआ, विशेष रूप से नवंबर 2016 में नोटबंदी के कारण, जिसने नकदी आधारित व्यवसाय को गंभीर रूप से प्रभावित किया।” इसमें कहा गया है कि जो नुकसान हुआ वह महज व्यावसायिक नुकसान था और किसी फर्जी डिजाइन या आपराधिक साजिश के कारण नहीं।



जैसा बोओगे वैसा काटोगे