मुंबई वार्ता संवाददाता

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मुंबई स्थित पारसी डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड का एफएसएसएआई लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद की गई।


एफडीए ने 14 और 15 जुलाई 2026 के बीच पूरे महाराष्ट्र में खाद्य मिलावट, असुरक्षित खाद्य पदार्थों, डेयरी उत्पादों और प्रतिबंधित खाद्य वस्तुओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इसी दौरान पारसी डेयरी फार्म का निरीक्षण किया गया।
जांच में डेयरी परिसर में फफूंदी (मोल्ड) का पाया जाना, खराब साफ-सफाई, कीटों का प्रकोप, खाद्य पदार्थों के रखरखाव में गंभीर लापरवाही तथा उत्पादों पर समाप्ति तिथि (एक्सपायरी डेट) का उल्लेख नहीं होना जैसी कई गंभीर खामियां सामने आईं।
इन अनियमितताओं को खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए एफडीए ने कंपनी का एफएसएसएआई लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


