मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 250 रुपये, कचरा फेंकने पर 500 रुपये जुर्माना।

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■ बीएमसी ने जारी किए नए ठोस कचरा प्रबंधन उपविधि.

मुंबई वार्ता संवाददाता

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने शहर को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से ठोस कचरा (प्रबंधन एवं हैंडलिंग), स्वच्छता और साफ-सफाई से संबंधित उपविधि 2025 जारी किए हैं। इन उपविधियों के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर नागरिकों और विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 250 रुपये, कचरा फेंकने पर 500 रुपये, गीले और सूखे कचरे का वर्गीकरण न करने पर 200 रुपये, जबकि बिना अनुमति निर्माण व ध्वस्तीकरण मलबे के परिवहन पर 25 हजार रुपये प्रति वाहन का जुर्माना तय किया गया है।

बीएमसी आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगराणी के निर्देशों के अनुसार, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी के मार्गदर्शन और उपायुक्त (ठोस कचरा प्रबंधन) किरण दिघावकर की निगरानी में मुंबई शहर और उपनगरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नियमित कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ समय-समय पर विशेष स्वच्छता अभियानों का आयोजन भी किया जाता है। इसी पृष्ठभूमि में ये उपविधि लागू की गई हैं।

डॉ. अश्विनी जोशी ने बताया कि मुंबई में उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए बीएमसी का ठोस कचरा प्रबंधन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के अनुरूप, शहर में उत्पन्न या लाए जाने वाले गीले और सूखे कचरे के वर्गीकरण और प्रसंस्करण को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से ये उपविधि लागू की गई हैं।ये नियम कचरा उत्पन्न करने वाले सभी व्यक्तियों और स्थानों ,चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी,पर लागू होंगे। इनमें आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, सरकारी, अर्ध-सरकारी, शैक्षणिक, धार्मिक, मनोरंजनात्मक और सामाजिक सभी प्रकार के परिसर शामिल हैं।

उपविधियों में कचरा फेंकने और अन्य उपद्रवों पर रोक, ‘स्वच्छ आंगन/परिसर’ सुनिश्चित करना, कचरे का पृथक्करण, भंडारण और परिवहन, उत्पादकों, बीएमसी प्रशासन और ठेकेदारों की जिम्मेदारियां, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ), जैव-चिकित्सीय कचरा, ई-कचरा, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण मलबा, प्लास्टिक कचरा आदि से संबंधित विस्तृत नियम शामिल हैं।बीएमसी ने नागरिकों और सभी संबंधित प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे मुंबई को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सहयोग करें, अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई की जिम्मेदारी लें और सभी नियमों का सख्ती से पालन करें।

उपविधियों के तहत प्रमुख जुर्माने इस प्रकार हैं:

सड़क, गली, फुटपाथ, बगीचे या सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकना – ₹500

थूकना – ₹250

सार्वजनिक स्थान पर स्नान – ₹300

खुले में पेशाब – ₹500

खुले में शौच – ₹500

सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों या पक्षियों को खाना खिलाना – ₹500

सार्वजनिक स्थानों पर बर्तन/कपड़े धोना – ₹300

वाहन धोना – ₹500

आंगन या परिसर साफ न रखना – ₹500 से ₹1500

कचरे का वर्गीकरण न करना – ₹200 (व्यक्तिगत) और ₹1000 (बड़े कचरा उत्पादक)

अनधिकृत स्थान पर निर्माण मलबा फेंकना – ₹20,000 प्रति वाहन

बिना अनुमति मलबे का परिवहन – ₹25,000 प्रति वाहन

सूखा कचरा अलग न देना – ₹200

व्यावसायिक रूप से कचरा जलाना – ₹10,000

पालतू जानवरों द्वारा गंदगी फैलाना – ₹1000

सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद 4 घंटे के भीतर सफाई न करना – जमा की गई स्वच्छता राशि जब्त,

बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि कुल 21 प्रकार के उल्लंघनों पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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