सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के लिए BMC ने शुरू की ऑनलाइन सिंगल-विंडो व्यवस्था, 13 सितंबर तक कर सकेंगे मंडप अनुमति के लिए आवेदन।

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मुंबई वार्ता संवाददाता

मुंबई में सार्वजनिक श्रीगणेशोत्सव मंडलों को मंडप लगाने की अनुमति आसानी से मिल सके, इसके लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने इस वर्ष भी ऑनलाइन सिंगल-विंडो व्यवस्था शुरू कर दी है। मंडप की अस्थायी अनुमति के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 से महानगरपालिका की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।


सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को मंडप अनुमति के लिए BMC की वेबसाइट पर ‘नागरिकांकरिता – मंडप (सार्वजनिक गणेशोत्सव/नवरात्रोत्सव/इतर उत्सव)’ सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की संबंधित विभाग कार्यालय द्वारा जांच की जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से स्थानीय पुलिस और यातायात पुलिस से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया संबंधित सहायक आयुक्त और परिमंडलीय स्तर के उपायुक्त के मार्गदर्शन में संचालित होगी।


■ हाईकोर्ट के आदेशों का पालन अनिवार्य


BMC ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक गणेशोत्सव से संबंधित मामलों की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में जारी है। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले सभी आदेशों और निर्देशों का पालन सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के लिए अनिवार्य होगा। इन्हीं निर्देशों के अधीन मंडप लगाने की अनुमति दी जाएगी।

■ नए मंडलों के लिए यह होगी प्रक्रिया


सार्वजनिक या निजी स्थान पर पहली बार गणेशोत्सव मंडप लगाने वाले मंडलों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग कार्यालय द्वारा आवेदन और स्थल की जांच के बाद स्थानीय पुलिस तथा यातायात पुलिस से NOC लिया जाएगा। इसके बाद आवेदन परिमंडलीय उपायुक्त की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।


उपायुक्त की मंजूरी मिलने के बाद मंडल को 100 रुपये शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद विभाग स्तर पर मंडप लगाने की अनुमति जारी की जाएगी।
पांच साल की अनुमति वाले मंडलों को नवीनीकरण की सुविधा
जिन सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर पांच वर्ष के लिए मंडप लगाने की अनुमति पहले ही मिल चुकी है, उनके लिए ऑनलाइन नवीनीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।


पिछले वर्ष पांच साल की अनुमति प्राप्त करने वाले मंडलों को वर्ष 2026 के लिए ऑनलाइन नवीनीकरण आवेदन करना होगा। विभाग कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मंडप का स्थान और क्षेत्रफल पहले से मंजूर अनुमति के अनुरूप ही है। इसके बाद स्थानीय पुलिस और यातायात पुलिस से ऑनलाइन NOC लिया जाएगा। 100 रुपये शुल्क जमा करने के बाद वर्ष 2026 के लिए अनुमति का नवीनीकरण किया जाएगा।

■ 2025 में एक साल की अनुमति वाले मंडलों को दो विकल्प


वर्ष 2025 में केवल एक साल के लिए मंडप की अनुमति प्राप्त करने वाले गणेशोत्सव मंडलों को इस वर्ष दो विकल्प दिए गए हैं। वे चाहें तो 2026 के लिए एक साल की अनुमति ले सकते हैं या 2026 से 2030 तक पांच साल की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं।


ऐसे आवेदनों की विभाग कार्यालय द्वारा जांच की जाएगी और स्थानीय पुलिस तथा यातायात पुलिस से ऑनलाइन NOC प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद 100 रुपये शुल्क जमा करने पर आवेदन के अनुसार विभाग स्तर पर अनुमति दी जाएगी।


■ 14 अगस्त से 13 सितंबर तक आवेदन


सार्वजनिक श्रीगणेशोत्सव के मंडप की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त 2026 से 13 सितंबर 2026 तक किए जा सकेंगे। मंडप की अनुमति की वैधता 26 सितंबर 2026 तक रहेगी।


वहीं, सार्वजनिक नवरात्रोत्सव के मंडप के लिए 10 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। नवरात्रोत्सव मंडप की अनुमति की वैधता 21 अक्टूबर 2026 तक होगी।

■ हर मंडल के दो स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण जरूरी


गणेशोत्सव के दौरान मंडप परिसर में भीड़ नियंत्रण, अग्नि सुरक्षा, प्राथमिक उपचार और अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर BMC विभाग कार्यालय स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करेगा।
प्रत्येक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के दो स्वयंसेवकों के लिए इस प्रशिक्षण में उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है।

■ सड़क और फुटपाथ पर गड्ढे खोदने पर रोक


BMC ने मंडप निर्माण के दौरान सड़क और फुटपाथ पर गड्ढे खोदने पर पूरी तरह रोक लगाई है। मंडलों और मूर्तिकारों से अपील की गई है कि मंडप निर्माण के लिए गड्ढारहित तकनीक का इस्तेमाल करें।
यदि मंडप बनाने के लिए सड़क या फुटपाथ पर गड्ढे किए जाते हैं, तो संबंधित परिपत्र के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।


इसके अलावा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को लाइसेंस विभाग के परिपत्र में निर्धारित शर्तों और विज्ञापन संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। मंडप में आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपायों को लागू करना भी अनिवार्य रहेगा।

■ स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन भी जरूरी


संक्रामक बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन भी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को करना होगा।


BMC प्रशासन ने सभी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें और मंडप निर्माण तथा उत्सव आयोजन से संबंधित सभी नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करें।

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