मुंबई वार्ता/श्रीश उपाध्याय

दो अलग-अलग एफआईआर खार घर पुलिस द्वारा दो फ्लैट मालिकों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, जो आधिकारिक सरकार की वेबसाइट पर ‘सी-फॉर्म’ प्रस्तुत किए बिना, आठ अफ्रीकी नागरिकों को अपने संबंधित अपार्टमेंट को किराए पर दिए, जो विदेशी नागरिकों के आगमन के विवरण को प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य है ।इस प्रकार, उन्होंने अफ्रीकी नागरिकों को अवैध रूप से अपने अपार्टमेंट में किरायेदारों के रूप में रहने में मदद करने का अपराध किया।


एपीआई मिलिंद फडतारे ने बताया कि ठाणे के निवासी मकान मालिक अमित श्रॉफ के खिलाफ एक एफआईआर पंजीकृत किया गया था। एक अफ्रीकी नागरिक की पहचान इफनी उगोचुकवो के रूप में की गई थी, जिसे मकान मालिक ने सेक्टर 27, रंजनपद, खारघर में चौधरी हाइट्स सोसाइटी में अपार्टमेंट किराए पर लिया था। इस बात से अवगत होने के बावजूद कि विदेशी किरायेदार एक वैध पासपोर्ट और वीजा के बिना था और उसने पुलिस स्टेशन में अनिवार्य किराये के समझौते को भी प्रस्तुत नहीं किया था। अभियुक्त अफ्रीकी राष्ट्रीय, उगोचुक्वो को विदेशियों के अधिनियम, 1946 के प्रावधान के तहत अपराध के लिए तालुजा जेल में भेजा गया था।
एपीआई अरुण चौहान ने कहा, “मकान मालिक के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई थी। अली सैय्यद ने अवैध रूप से सेक्टर 34, खारघर में फ़रशिपडा में फौजिया हवेली बिल्डिंग में सात अफ्रीकी नागरिकों को अपने दो अपार्टमेंट किराए पर दिए थे। सात अफ्रीकी नागरिकों को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है और उन्हें अपना पासपोर्ट और वीजा जमा करने के लिए कहा गया है।


