श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता

मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद केवल ‘जेम’ (Government e-Marketplace) पोर्टल के माध्यम से करना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही खरीद प्रक्रिया के लिए पहले निर्धारित 50 लाख रुपये तक की सीमा भी समाप्त कर दी गई है।


पालिका प्रशासन ने इस संबंध में संशोधित परिपत्र जारी करते हुए सभी विभाग प्रमुखों, सहायक आयुक्तों और अस्पताल अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी राशि और किसी भी प्रकार की खरीद ‘जेम’ पोर्टल के बिना नहीं की जा सकेगी।


नई व्यवस्था के अनुसार 50 हजार रुपये तक की खरीद ‘जेम’ पोर्टल पर उपलब्ध विक्रेताओं से सीधे की जा सकेगी। हालांकि, वाहनों की खरीद पर यह सीमा लागू नहीं होगी।
वहीं 50 हजार रुपये से 10 लाख रुपये तक की खरीद में कम से कम तीन अलग-अलग निर्माताओं के आपूर्तिकर्ताओं के प्रस्ताव लिए जाएंगे और सबसे कम कीमत देने वाले विक्रेता का चयन किया जाएगा।
इसके अलावा 10 लाख रुपये से अधिक की खरीद के लिए ऑनलाइन बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन (उल्टी नीलामी) प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य रहेगा। इसमें सबसे कम दर देने वाले आपूर्तिकर्ता का चयन किया जाएगा।
पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ‘जेम’ पोर्टल की प्रक्रिया केवल प्रथम न्यूनतम निविदाकर्ता के चयन तक सीमित रहेगी। इसके बाद की सभी प्रक्रियाएं मुंबई महानगरपालिका अधिनियम और वर्तमान प्रशासनिक नियमों के अनुसार ही पूरी की जाएंगी।


