IIT बॉम्बे की दो कैंटीन बंद, FSSAI लाइसेंस के बिना चल रही थीं; 7 रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित।

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श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई तेज करते हुए IIT बॉम्बे की दो कैंटीन बंद करा दी हैं। ये दोनों कैंटीन वैध FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण के बिना संचालित हो रही थीं। कार्रवाई के दौरान हॉस्टल-1 और हॉस्टल-3 की मेस को तत्काल कारोबार बंद करने का निर्देश दिया गया।


FDA के अनुसार, पवई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे परिसर में संचालित मेस और कैंटीन की जांच की गई। निरीक्षण में पाया गया कि Hostel Mess No. 1 और Hostel Mess No. 3 के संचालकों के पास खाद्य कारोबार के लिए आवश्यक वैध FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण नहीं था। इसके बाद दोनों मेस को तत्काल संचालन बंद करने का आदेश दिया गया।

■ हॉस्टल 12, 13 और 14 की मेस को भी नोटिस


FDA की टीम ने हॉस्टल 12, 13 और 14 के लिए मेस चलाने वाली एक अन्य कैटरिंग सेवा का भी निरीक्षण किया। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कुछ कमियां सामने आईं। इसके बाद संबंधित संचालक को सुधार संबंधी नोटिस जारी किया गया।


FDA ने बताया कि M/s Annapurna Catering Services, जो हॉस्टल 12/13/14 की मेस का संचालन करती है, को Food Safety and Standards Act के तहत पाई गई कमियों को दूर करने के लिए सुधार नोटिस दिया गया है।


■ 4 से 6 अगस्त के बीच 63 रेस्टोरेंट की जांच


यह कार्रवाई महाराष्ट्र में FDA द्वारा चलाए जा रहे व्यापक खाद्य सुरक्षा अभियान का हिस्सा है। नए FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में रेस्टोरेंट, होटल, कैंटीन और खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ निरीक्षण और कार्रवाई तेज की गई है।


FDA के मुताबिक, 4 से 6 अगस्त के बीच कुल 63 रेस्टोरेंट की जांच की गई। इनमें से 38 प्रतिष्ठानों को स्वच्छता और अन्य कमियों में सुधार के लिए नोटिस जारी किए गए, जबकि नियमों के उल्लंघन के चलते 7 रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।


FDA ने स्पष्ट किया है कि खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और वैध लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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