मुंबई वार्ता/सतीश सोनी

अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो पहले ६० करोड़ रुपये जमा करें। उसके बाद ही हम आपकी विदेश यात्रा के आवेदन पर विचार करेंगे, हाईकोर्ट ने बुधवार को उद्योगपति राज कुंद्रा और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से कहा।आवेदकों पर ६० करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। ऐसे में, उन्हें अपनी इच्छानुसार अपने परिवार के साथ विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंकद की पीठ ने राज और शिल्पा को तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया।


इस दौरान, यह दावा किया गया कि राज और शिल्पा ने हर बार जाँच में सहयोग किया है। इस पर, अदालत ने उन्हें याद दिलाया कि जाँच में सहयोग करने के कारण उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।इस समय, शिल्पा द्वारा दूसरी विदेश यात्रा के लिए व्यावसायिक कार्यक्रमों का बहाना दिया गया था। अदालत ने कार्यक्रम के निमंत्रण या किसी अन्य प्रकार के संपर्क का लिखित प्रमाण मांगा था।हालाँकि, शिल्पा ने अदालत को बताया कि लिखित संपर्क अदालत की अनुमति के बाद ही किया जाएगा। अदालत ने इस कारण को मानने से इनकार कर दिया।


अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी की गई 60 करोड़ रुपये की पूरी राशि जमा की जानी चाहिए, जिसके बाद वह दोनों याचिकाकर्ताओं को विदेश यात्रा की अनुमति देने पर विचार करेगी और मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
पुलिस ने राज और शिल्पा को हवाई अड्डे पर नज़र आते ही इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। हालाँकि, शिल्पा और राज ने इस नोटिस पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है ताकि वे पेशेवर और पारिवारिक कारणों से विदेश यात्रा कर सकें।


