■ अवमानना याचिका पर 11 अगस्त 2026 को होगी सुनवाई.
मुंबई वार्ता संवाददाता

महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश शर्मा ने अंधेरी (पूर्व) स्थित ईएसआईसी मॉडल अस्पताल को समय-सीमा के भीतर शुरू न करने और बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों का कथित रूप से जानबूझकर उल्लंघन करने के आरोप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के विरुद्ध बॉम्बे हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है।


याचिका में कहा गया है कि माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल 2025 को जनहित याचिका क्रमांक 8/2024 का निपटारा करते हुए ईएसआईसी को 15 अगस्त 2025 तक अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा कर उसका कब्ज़ा लेने तथा 31 जनवरी 2026 तक अस्पताल को पूर्ण रूप से शुरू करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद अस्पताल आज तक अधूरा और बंद पड़ा है।
अवमानना याचिका दायर करने से पूर्व 6 फरवरी 2026 और 27 फरवरी 2026 को ईएसआईसी को विधिक नोटिस भेजकर हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
इस संबंध में राजेश शर्मा ने कहा:“2018 में लगी आग के बाद से लगभग आठ वर्षों से हजारों बीमित श्रमिक और उनके परिवार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। माननीय हाईकोर्ट ने अस्पताल को पुनः शुरू करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय की थी, लेकिन ईएसआईसी ने न तो अपने दायित्वों का पालन किया और न ही न्यायालय के आदेशों का सम्मान किया। लाखों लाभार्थियों को परेशान करने वाले ऐसे मामले में किसी भी सार्वजनिक संस्था को न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”
अवमानना याचिका में अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत संबंधित ईएसआईसी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने तथा न्यायालय के आदेशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है।इस अवमानना याचिका पर माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट में 11 अगस्त 2026 (मंगलवार) को सुनवाई निर्धारित है।


