मुंबई वार्ता संवाददाता

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं मुंबई के पूर्व उपमहापौर राजेश शर्मा ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोक्कालिंगम को पत्र लिखकर नए मतदाता पंजीकरण के लिए निर्धारित पात्रता तिथि में तत्काल संशोधन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पात्रता तिथि लंबे समय से अपडेट नहीं होने के कारण 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हजारों युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पा रहे हैं।


राजेश शर्मा ने अपने पत्र में बताया कि सितंबर 2024 से नए मतदाता पंजीकरण के लिए पात्रता तिथि 1 अक्टूबर 2006 ही प्रदर्शित की जा रही है। जबकि समय-समय पर इस तिथि को संशोधित किया जाना चाहिए था, ताकि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए नागरिक भी मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकें।
उन्होंने कहा कि जून 2026 तक भी यह तिथि नहीं बदली गई है। इसके कारण 2 अक्टूबर 2006 से 1 जून 2008 के बीच जन्मे अनेक युवा, 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बावजूद मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। यह स्थिति उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर रही है।
■ पत्र में राजेश शर्मा ने निर्वाचन आयोग से चार प्रमुख मांगें की हैं—
नए मतदाता पंजीकरण की पात्रता तिथि की तत्काल समीक्षा कर उसे संशोधित किया जाए।
18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र नागरिकों का बिना किसी अनावश्यक विलंब के पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।
पुरानी पात्रता तिथि जारी रहने के कारणों की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।
इस समस्या के समाधान के लिए उठाए जा रहे कदमों की सार्वजनिक जानकारी दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।
राजेश शर्मा ने अपने पत्र में कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है और प्रशासनिक लापरवाही के कारण किसी भी पात्र नागरिक को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने की अपील की है।


