शिवाजी पार्क के बारिस्ता कैफे का लाइसेंस निलंबित, खुले में रखे खाद्य पदार्थ और गंदे फ्रीजर मिलने पर FDA की कार्रवाई।

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मुंबई वार्ता संवाददाता

खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर महाराष्ट्र FDA का शिकंजा, आइसक्रीम-सब्जियां बिना ढके रखी मिलीं; शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग रखने के नियमों की भी अनदेखी।मुंबई। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने शिवाजी पार्क स्थित बारिस्ता कॉफी के एक आउटलेट का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया है। निरीक्षण के दौरान यहां खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर खामियां सामने आईं।

अधिकारियों को आइसक्रीम, कटी हुई सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ बिना ढके रखे मिले। इसके अलावा, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर की सफाई तथा तापमान नियंत्रण में भी लापरवाही पाई गई।यह आउटलेट शिवाजी पार्क क्षेत्र में नॉर्थ केलुस्कर रोड स्थित जिलकर हाउस में है।

FDA के अनुसार, वहां इस्तेमाल किए जा रहे फ्रीजर और शीतलन उपकरण जंग लगे, क्षतिग्रस्त और गंदे पाए गए। खाद्य पदार्थों को निर्धारित तापमान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी। अधिकारियों ने आशंका जताई कि इन खामियों के कारण खाद्य पदार्थ दूषित हो सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।

शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग रखने में लापरवाहीनिरीक्षण के दौरान शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को उचित तरीके से अलग नहीं रखा गया था। खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण और रखरखाव से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। खुले में रखी आइसक्रीम, कटी सब्जियां और अन्य खाद्य सामग्री भी अधिकारियों की जांच में सामने आईं।

FDA ने यह भी पाया कि प्रतिष्ठान आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा। इनमें खाद्य पदार्थों और पानी की जांच से संबंधित अनिवार्य रिपोर्ट, पैकेजिंग की गुणवत्ता का प्रमाणपत्र (CoC) तथा उपकरणों के अंशांकन (कैलिब्रेशन) के रिकॉर्ड शामिल हैं।

कर्मचारियों के स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के दस्तावेज भी नहीं मिलेअधिकारियों के मुताबिक, प्रतिष्ठान कर्मचारियों के चिकित्सा प्रमाणपत्र और खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण के रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं करा सका। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों को निर्धारित व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हुए भी नहीं पाया गया।इन सभी कमियों को गंभीर मानते हुए FDA ने प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की। विभाग का उद्देश्य खाद्य पदार्थों के सुरक्षित रखरखाव, स्वच्छता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाईFDA ने राज्य में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है। इस कार्रवाई के तहत मुंबई के अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की भी जांच की गई। अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर गंदगी, खाद्य पदार्थों के अनुचित भंडारण, कीटों की मौजूदगी और अनिवार्य दस्तावेजों की कमी जैसी खामियां दर्ज कीं।बारिस्ता कॉफी के संबंधित आउटलेट से संपर्क किए जाने के बावजूद समाचार प्रकाशित होने तक उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।

FDA की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि खाद्य कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों को साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, उचित तापमान और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इन मानकों की अनदेखी होने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

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