मूड बार पर मालाड पुलिस की दिखावे की कार्रवाई

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  • धारा 188 का पहनाया कवच
  • अब एस एस ब्रांच से कार्रवाई की मांग

मुंबई (सं. भा.) : पब्लिक सर्वेंट द्वारा जारी किए गए आर्डर को न मानने पर उक्त संस्थान या व्यक्ति पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाती है। मुंबई पुलिस का यह हथियार धारा 188 अब मुंबई के बार संचालकों के लिए सुरक्षा ‘कवच’ साबित हो रहा है। सरकार द्वारा तय नियम और कानून को ताक पर रख कर ग्राहकों के सामने बार गर्ल्स का बेहद उत्तेजक और अश्लील डांस कराए जाने को लेकर मालाड पश्चिम एस. वी. रोड स्थित मूड बार कुख्यात है। संगठन भारत द्वारा इसको लेकर आवाज उठाने के बाद मालाड पुलिस ने मूड बार के खिलाफ के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की है। वहीं जानकारों का कहना हैं कि धारा 188 के तहत कार्रवई कर मालाड पुलिस ने एक तरह से मूड बार को ‘कवच’ पहनाने का काम ही किया है।

जानकारों की माने तो धारा 188 के तहत की गई पुलिस कार्रवाई के बाद 90 दिन के अंदर स्थानीय पुलिस को कोर्ट में चार्जशीट दायर करना पड़ता है। चार्जशीट दायर करने के बाद कोर्ट में पुलिस को बार संचालकों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करना पड़ता है जिसमें लगभग वह फेल साबित होती है। इस प्रकार बार संचालक कोर्ट से बेदाग छूट कर बार मे अपने दागदार धंधे को बेखौफ स्थानीय पुलिस के आशीर्वाद से चालू रखता है। सूत्रों कि माने तो मालाड पुलिस चाहे जितना बचाले लेकिन मुंबई पुलिस की एस एस ब्रांच के राडार पर मूड बार बना हुआ है।

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