■ मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर ‘मकोका’ के तहत कार्रवाई करने के लिए कानून में किया जाएगा संशोधन— मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस।
श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता

‘एनडीपीएस’ कानून के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपियों को जमानत मिलने के बाद अगर वे दोबारा अपराध करते पाए जाते हैं और उनका दोबारा से अपराध करना सिद्ध हो जाता है, तो उनके खिलाफ संगठित अपराध के तहत ‘मकोका’ कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कानून में संशोधन इसी सत्र में किया जाएगा, यह जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में प्रश्नोत्तर काल के दौरान दी हैं।


विधान परिषद के सदस्य डॉ. परिणय फुके और एकनाथ खडसे ने ड्रग तस्करी को लेकर प्रश्न पूछे थे, इन प्रश्नों का जवाब मुख्यमंत्री ने दिया।मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में अलग से ‘एनडीपीएस यूनिट’ की स्थापना की गई है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई है। जिला स्तर पर समन्वय समितियों का गठन भी किया गया है। पिछले दो–ढाई वर्षों में इस मामले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी की गई है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की मदद से अब राज्यस्तरीय और अंतरराज्यीय समन्वय ज्यादा प्रभावी हुआ है। सभी राज्यों में “इंटेलिजेंस’’ (खुफिया जानकारी) साझा की जा रही है, जिससे तस्करों के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई संभव हुई है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नशामुक्ति केंद्र बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनकी संख्या व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त नीति तैयार की जा रही है, जिससे गुणवत्तापूर्ण नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी।गांजे की खेती पर प्रतिबंध है और यह मध्यप्रदेश में भी गैर-कानूनी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांजा, गुटखा या इसी तरह के अन्य पदार्थों की तस्करी करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।