■ टोरेंट पावर ने भेजा पत्र
मुंबई वार्ता संवाददाता

भिवंडी की बिजली ठेकेदार टोरेंट पावर कंपनी ने कई बिजली उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपाजिट जमा करने का अनुरोध पत्र भेजा हैं। टोरेंट पावर ने कहा है कि ग्राहकों को भेजा जाने वाला यह अतिरिक्त सुरक्षा जमा पत्र एमएसईडीसीएल की प्रक्रिया और एमईआरसी आपूर्ति कोड नियम 2021 के अनुसार है।


टोरेंट पावर के अनुसार विद्युत अधिनियम की धारा 47 उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए सुरक्षा जमा भरना अनिवार्य है।साथ ही, एमईआरसी आपूर्ति संहिता विनियम, 2021 के अनुसार सुरक्षा जमा की राशि बिलिंग चक्र अवधि की औसत बिलिंग से दोगुनी होगी। इस नियम के तहत औसत बिलिंग निर्धारित करने के लिए, पिछले 12 महीनों की औसत बिलिंग को लिया जाता है।
ऐसे मामलों में जहां आपूर्ति थोड़े समय के लिए हुई है, अल्पकालिक औसत बिलिंग को लिया जाता है। नियमों में यह भी कहा गया है कि कंपनी सालाना उन ग्राहकों से आवश्यक सुरक्षा जमा की राशि की गणना करेगी जिनके पास पहले से कनेक्शन हैं। यदि पिछले 12 महीनों में बिजली उपयोग में वृद्धि हुई है, तो सुरक्षा जमा तदनुसार बढ़ जाती है। एमएसईडीसीएल की प्रक्रिया के अनुसार, टोरेंट पावर ने अपने ग्राहकों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सुरक्षा जमा की समीक्षा की है और यदि लागू हो तो ग्राहकों को अतिरिक्त सुरक्षा जमा के लिए मांग पत्र भेजा है।
भुगतान में आसानी के लिए एमईआरसी नियम ग्राहकों को छह समान किश्तों में अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करती है।टोरेंट पावर कंपनी ने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि उनके द्वारा भुगतान की गई सुरक्षा जमा राशि एमएसईडीसीएल के पास रहती है (टोरेंट पावर के पास नहीं)। साथ ही, हर साल, इस सुरक्षा जमा पर उपभोक्ताओं को ब्याज का भुगतान किया जाता है।


