मुंबई बम कांड के आरोपी टाइगर मेमन की सम्पत्ति केंद्र सरकार करेगी ज़ब्त।

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मुंबई वार्ता संवाददाता

93 मुंबई बम धमाकों के मामले में एक विशेष टाडा अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने टाइगर मेमन, याकूब मेमन और उनके परिवार की 14 अचल संपत्तियों को केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश दिया है। इनमें कई फ्लैट, खाली प्लॉट, ऑफिस और दुकानें शामिल हैं। इन संपत्तियों को 1994 में अटैच किया गया था। फिलहाल ये संपत्तियां बॉम्बे हाईकोर्ट के कोर्ट रिसीवर के पास हैं।

विशेष न्यायाधीश वी.डी. केदार ने 26 मार्च को आदेश दिया कि कोर्ट रिसीवर को इन 14 संपत्तियों से मुक्त किया जाता है। संपत्तियों को बेचने या किसी अन्य कानूनी तरीके से निपटाने के बाद जो भी खर्चा होगा, उसे सक्षम प्राधिकारी को देना होगा।

टाइगर मेमन बम धमाकों का मुख्य आरोपी है और वह अभी भी फरार है। उसके भाई याकूब मेमन को इस मामले में दोषी पाया गया था और उसे 2015 में फांसी दी गई थी। जिन संपत्तियों को सरकार को सौंपा जाएगा, उनमें बांद्रा (पश्चिम) के अलमेडा पार्क में याकूब का फ्लैट, सांताक्रूज में एक खाली प्लॉट और फ्लैट, कुर्ला में दो फ्लैट, मोहम्मद अली रोड पर एक ऑफिस, डोंगरी में एक दुकान, फ्लैट और जमीन, माहिम में एक खुला प्लॉट, मनीष मार्केट में तीन दुकानें, जावेरी बाजार में एक इमारत और प्लॉट, और माहिम में एक गैरेज शामिल है। इन संपत्तियों के मालिक अब्दुल रज्जाक मेमन, इस्सा मेमन, याकूब मेमन और रुबीना मेमन हैं।

सम्पत्तियों को खाली करने का नोटिस मेमन परिवार के 13 सदस्यों को भेजा गया थे, जिनमें टाइगर मेमन भी शामिल था। किसी ने भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया। केंद्र सरकार ने स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट (SAFEMA) के तहत 7 जनवरी, 2025 को यह याचिका दायर की थी। सरकार का कहना है कि इस अथॉरिटी का काम स्मगलरों और ड्रग तस्करों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का पता लगाना और उन्हें जब्त करना है। SAFEMA एक कानून है जो सरकार को स्मगलिंग और विदेशी मुद्रा के हेरफेर से कमाए गए पैसे से खरीदी गई संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है।

पिछले कुछ सालों में जिन लोगों की संपत्तियां जब्त की गईं, उन्होंने उन्हें वापस पाने के लिए कई अदालतों में याचिकाएं दायर कीं। लेकिन उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। अगस्त 2024 में अदालत ने माहिम की अल हुसैन बिल्डिंग में स्थित तीन फ्लैटों को केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश दिया था। ये फ्लैट कभी मेमन परिवार के थे। इन फ्लैटों का संबंध टाइगर, याकूब और उनके रिश्तेदारों से था, जिनमें उनकी मां हनीफा (जिन्हें बरी कर दिया गया था), भाभी रुबीना (जो आजीवन कारावास की सजा काट रही हैं), और पत्नी शबाना (जो फरार हैं) शामिल हैं। हाउसिंग सोसाइटी ने फ्लैटों के रखरखाव के बकाया और पुनर्विकास के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया और उन्हें सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने का निर्देश दिया।

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