नशीले पदार्थों के तस्करों पर मकोका लगाने संबंधी विधेयक को विधान परिषद में बहुमत से मिली मंज़ूरी।

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■ किशोर की परिभाषा में संशोधन और कानूनी उम्र घटाकर १६ वर्ष करने पर विचार – फडणवीस.

मुंबई वार्ता/सतीश सोनी

मादक पदार्थों के तस्करों और मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों को संगठित अपराध विरोधी कानून ,महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के दायरे में लाने संबंधी विधेयक में संशोधन को सोमवार को विधान परिषद में बहुमत से मंजूरी मिल गई। अब पुलिस मकोका के तहत मादक पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार कर सकेगी।

सोमवार को, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा था कि महाराष्ट्र सरकार नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों में किशोर की परिभाषा में संशोधन और कानूनी उम्र घटाकर 16 वर्ष करने पर विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा विचार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नशीले पदार्थों की तस्करी हेतु कानून की खामियों का फायदा उठाने के लिए नाबालिग लड़कों का इस्तेमाल बढ़ रहा है।

उन्होंने और जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ मकोका कानून लागू करने का फैसला किया है। अन्य संशोधनों की भी उम्मीद है। किशोर की कानूनी उम्र, जो वर्तमान में १८ वर्ष है, को घटाकर १६ वर्ष किया जाएगा।

यह विधेयक, जिसे पहले 9 जुलाई को विधानसभा में मंजूरी मिली थी, मकोका में संशोधन करता है और अब मादक पदार्थों के तस्करों के लिए गिरफ्तारी के बाद जमानत पाना मुश्किल बना देता है।एक हफ्ते पहले विधानसभा में पेश किए जाने के बाद, अब इसे राज्य विधानसभा और विधान परिषद ने मंजूरी दे दी है।

इस संशोधन का उद्देश्य संगठित अपराध की परिभाषा को व्यापक बनाना है ताकि मादक पदार्थों और मनोविकार नाशक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों को मकोका के दायरे में लाया जा सके।

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