श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता

मुंबई महानगरपालिका ने सोमवार को महानगरपालिका आम चुनाव की पृष्ठभूमि में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए विशेष कार्रवाई करते हुए 2,103 अवैध राजनीतिक विज्ञापन फलक हटाए। इन फलकों में बैनर, कियोस्क, स्टिकर, होर्डिंग, चुनाव चिह्न, झंडे, बोर्ड और दीवारों पर लगाए गए राजनीतिक विज्ञापन शामिल थे।


माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 15 दिसंबर 2025 को बृहन्मुंबई महानगरपालिका के सार्वत्रिक चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद महानगरपालिका क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई थी। इसके तहत महानगरपालिका के अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) विभाग ने पूरे शहर में नियमों के उल्लंघन को रोकने हेतु युद्धस्तर पर अभियान चलाया।


महानगरपालिका आयुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी भूषण गगराणी के निर्देशानुसार अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी के नेतृत्व में तथा उप आयुक्त (विशेष) चंदा जाधव के मार्गदर्शन में यह विशेष अभियान संपन्न हुआ।
डॉ. जोशी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी कि आचार संहिता लागू होने के बाद महानगरपालिका क्षेत्र में कहीं भी अवैध राजनीतिक विज्ञापन नहीं रहने दिए जाएंगे और भविष्य में भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
उप आयुक्त (विशेष) चंदा जाधव ने बताया कि महानगर के प्रमुख चौराहों, मुख्य सड़कों, सार्वजनिक स्थलों और सरकारी इमारतों के आसपास लगे सभी अवैध फलक हटाए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार के नियमविरोधी विज्ञापन न लगाने का आग्रह किया।


