15 अगस्त को मटन और चिकन की बिक्री पर केडीएमसी ने लगाया प्रतिबंध।

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■ “1988 का आदेश” 1988 से 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रतिबंधित होने का दावा – केडीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त का अजीबोगरीब खुलासा.

● अगर फैसला वापस नहीं लिया गया, तो 15 अगस्त को मनपा मुख्यालय के बाहर जन आंदोलन, कसाई समाज द्वारा मनपा को चेतावनी.

मुंबई वार्ता/सतीश सोनी

कल्याण डोंबिवली मनपा ने 15 अगस्त को मनपा क्षेत्र में चिकन और मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस फैसले का विपक्षी हिंदू खटीक समाज और चिकन एवं मटन व्यापारी संघ ने कड़ा विरोध किया था। हालाँकि, इस विरोध के बावजूद केडीएमसी अपने फैसले पर अडिग है।

केडीएमसी विरोध करने वालों को 1988 के आदेश की एक प्रति दिखा रहा है और कह रहा है कि मटन और चिकन की बिक्री पर प्रतिबंध है, न कि इसके सेवन पर। 1988 में, तत्कालीन प्रशासक ने यह आदेश जारी किया था और हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी, दो राष्ट्रीय त्योहारों पर चिकन और मटन विक्रेताओं को अपनी दुकानें बंद रखने के नोटिस दिए जा रहे हैं। दूसरी ओर, पिछले दो दिनों से राजनीतिक दल अपना पक्ष रख रहे हैं, जबकि मटन और चिकन विक्रेताओं और हिंदू कसाई समाज द्वारा केडीएमसी को एक ज्ञापन दिया गया है।

केडीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे ने अजीबोगरीब खुलासा किया है कि कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है और कहा है कि अगर स्थानीय लोगों की ओर से विरोध होता है, तो इस पर विचार किया जाएगा।

कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने दुकानदारों को 15 अगस्त के अवसर पर शहर में चिकन और मटन की दुकानें और बूचड़खाने बंद करने का आदेश दिया है। केडीएमसी के इस फैसले का असर पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के जितेंद्र आव्हाड ने आक्रामक रूप से केडीएमसी के इस फैसले का विरोध किया है।

विपक्षी दल ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। स्थानीय स्तर पर हिंदू कसाई समाज और महाराष्ट्र राज्य मटन और चिकन विक्रेता संघ ने भी कल नगर निगम अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने इस फैसले को वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो नगर निगम के प्रवेश द्वार पर मटन और चिकन बेचा जाएगा।

आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि नगर निगम के इस फैसले का विरोध होने के बावजूद नगर निगम अपने रुख पर अड़ा हुआ है। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि नगर निगम ने नगर निगम चुनावों की पृष्ठभूमि में सत्ताधारी दल के दबाव में यह फैसला लिया है।

◆ इस संबंध में केडीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त गोडसे ने कहा कि मटन और चिकन की बिक्री पर प्रतिबंध है। खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी को भी भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। यह आदेश 1988 से लागू है और यह कोई नया आदेश नहीं है। अब तक किसी ने इसका विरोध नहीं किया है। बदलती परिस्थितियों के अनुसार आदेश बदले जाते हैं। अगर कुछ लोग जिद करते हैं, तो ज्ञापन मिलने पर हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन हमें अभी तक कोई ज्ञापन नहीं मिला है।

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