मुंबई वार्ता संवाददाता

मुंबई,नोवेक्स कम्युनिकेशंस ने सभी गरबा आयोजकों और नवरात्रि स्थल संचालकों को एक सार्वजनिक सूचना जारी की है कि उनके कार्यक्रमों में कॉपीराइट वाली ध्वनि रिकॉर्डिंग का उपयोग करने के लिए नोवेक्स से वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
सूचना में कहा गया है कि नोवेक्स कम्युनिकेशंस को सारेगामा, शेमारू, ज़ी म्यूजिक कंपनी, टिप्स, यशराज फिल्म्स, रेड रिबन एंटरटेनमेंट और हैप्पी म्यूजिक जैसे संगठनों की कॉपीराइट वाली ध्वनि रिकॉर्डिंग, संगीत आदि के व्यावसायिक उपयोग के लिए गैर-अनन्य सार्वजनिक प्रदर्शन लाइसेंस देने का अधिकार है।


शुरुआत में, नोवेक्स ने निम्नलिखित संचालकों को नोटिस भेजे हैं:1. वाईपीडी वेडिंग्स 2. आर्ट्स क्लब 3. बीआरजी एजुकेशन इंस्टीट्यूट 4. गायकवाड़ एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड 5. कर्णावती क्लब 6. ला मेन्सा 7. पर्पल ब्लू इवेंट्स 8. राजपथ क्लब लिमिटेड 9. सर इंफ्राकॉन 10. तथास्तु पार्टी प्लॉट 11. ट्रांसस्टेडिया एंटरप्राइजेज 12. यूनाइटेड बड़ौदा फाउंडेशनयह नोटिस (मुंबई उच्च न्यायालय का निषेधाज्ञा) आयोजकों, आयोजन स्थल संचालकों, डीजे, कार्यक्रम प्रबंधकों और कलाकारों को चेतावनी देता है कि वैध नोवेक्स लाइसेंस के बिना नोवेक्स के किसी भी गाने को सार्वजनिक रूप से बजाना या प्रस्तुत करना कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 और 69 के तहत दंडनीय अपराध है।
देश भर के कई प्रतिष्ठित होटलों और आयोजन स्थलों ने नोवेक्स लाइसेंस प्राप्त कर लिए हैं या उन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है।नोवेक्स कम्युनिकेशंस ने सीज़ एंड डेजिस्ट (मुंबई उच्च न्यायालय का निषेधाज्ञा) के रूप में यह नोटिस जारी किया है कि गरबा/नवरात्रि कार्यक्रमों में बिना वैध लाइसेंस के नोवेक्स के किसी भी ध्वनि रिकॉर्डिंग को बजाने या प्रदर्शित करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नोवेक्स कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड आयोजकों और आयोजन स्थल प्रबंधकों से अपील करता है कि वे त्योहार को जिम्मेदारी से मनाने और कॉपीराइट नियमों का पालन करने के लिए वैध नोवेक्स लाइसेंस प्राप्त करें।


